उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 18-44 वर्ष आयु समूह के राज्य के अंत्योदय, बी पी एल एवं ए पी एल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में होगा वैक्सीनेशन
रायपुर 7मई 21 / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को 4 मई 2021 को निर्देश दिए थे कि राज्य शासन, 18-44 वर्ष
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