शासन ने रखा है अपना पक्ष, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में न्यायालय की अनुमति के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया बढ़ेगी आगे
रायपुर,उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया में रोक का आदेश प्रभावशील होने के कारण शिक्षकों व सहायक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय में शासन द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही की जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मार्च-2019 में 14 हजार 580 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए व्यापमं द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। कोरोना महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बाद भी व्याख्याता के विज्ञापित 3177 पदों में से 2894 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। शिक्षक के विज्ञापित 5897 पदों में से 2110 पदों पर और सहायक शिक्षक के 5506 पदों में से 2184 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका में स्थगन आदेश के प्रभावशील होने के कारण बस्तर व सरगुजा संभाग के जिलों तथा कोरबा सहित 14 जिलों में शिक्षकों व सहायक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं।