रायपुर, 3 फरवरी 2021/ प्रदेश में अवैध शराब के विक्रय, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा के निर्देशन में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए बेमेतरा स्थित अवैध शराब कारखाना तथा गोगांव स्थित अवैध शराब गोदाम को सील किया गया है।
आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक सी.एस.एम.सी.एल श्री ए.पी. ़ित्रपाठी के कुशल मार्गनिर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा 20 जनवरी 2021 की मध्य रात्रि को बिलासपुर रोड स्थित सांकरा (भूमिया), थाना तिल्दा में रोड चेकिंग के दौरान बिलासपुर की तरफ से आ रही स्वीपट् डिजायर कार सी.जी. 12 एएन 9211 को रोककर पूछताछ एवं जॉच करने पर 50 पेटी पाव, प्रति पाव 180 डस् गोवा व्हिस्की छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु अवैध कुल 450 बल्क लीटर बरामद कर आरोपी श्री अविभाष सिंह के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। आरोपी के निशानदेही पर राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ एवं रायपुर जिले के दल के द्वारा बेमेतरा जिला के जेवरा स्थित ग्राम अंधियार खोर थाना नवागढ़ में दबिश देकर आरोपी श्री अनिल वर्मा एवं कुलेश्वर वैष्णव के फार्म हाऊस से छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु अवैध 20 पेटी पाव, प्रति पाव 180 डस् गोवा व्हिस्की एवं 4 ड्रम में ओ.पी. मदिरा कुल 760 बल्क लीटर जिससे 10.00 लाख रूपये की मदिरा का निर्माण किया जा सकता है। फार्म हाऊस में बने मकान के सामने खड़ी वाहन स्वराज माजदा क्रमांक सी.जी. 04 एचजेड 0834 में भरी 50 पेटी गोवा व्हिस्की छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु अवैध बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 कि तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। जब्त मदिरा का मूल्य लगभग 17.00 लाख व बरामद दो चार पहिया वाहन की कीमत लगभग 15.00 (लगभग) लाख आंका गया है। इस प्रकार उक्त कार्यवाही में कुल 32.00 लाख रूपये मूल्य की मदिरा एवं वाहन जप्त किया गया था।
प्रकरण में दोनों आरोपी श्री अनिल वर्मा एवं श्री कुलेश्वर वैष्णव जेल में है। प्रकरण में जारी विवेचना के दौरान जाट फार्म हाऊस (ग्राम जेवरा थाना नवागढ़ जिला बेमतरा) को विधिवत् सीलबंद किया जाकर जाट फार्म हाउस को राजसात किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में विवेचना जारी है, उपायुक्त आबकारी, द्वारा जॉच में तेजी जाने हेतु विवेचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
इसी तरह 29 जनवरी को मुखबीर सूचना पर सब्जी मंडी डूमरतराई के पास बोलेरो पिकअप क्रमांक सी.जी. 04 9164 से 22 पेटी शराब (10 पेटी रायल स्टैग, 8 पेटी रायल चैलेंज, 4 पेटी मैकडावल नंबर-1) छत्तीसगढ़ में विक्रय हेतु अवैध बरामद कर आरोपी मयूर नानवानी वल्द स्व. मनोज कुमार नानवानी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर गोगांव स्थित गोदाम से 77 पेटी शराब (रायल स्टैग 34 पेटी, मैकडावल नंबर 1-43 पेटी) छत्तीसगढ़ में विक्रय हेतु अवैध कुल 891 लीटर मदिरा जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।
जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 11.00 लाख व वाहन की कीमत लगभग 5.00 लाख है। इस प्रकार कुल 16.00 लाख रूपयें मूल्य की मदिरा एवं वाहन जप्त किया गया था।
प्रकरण में विवेचना के दौरान गोगांव स्थित मनोज गोयनका का गोदाम क्रमांक 12 थाना गुढियारी, जिला रायपुर से उक्त 77 पेटी विदेशी मदिरा छत्तीसगढ़ राज्य में बिक्री हेतु अवैध जप्त की गई थी। शराब को रखने हेतु उपयोग में लाये गये गोदाम को श्री मनोज गोयनका द्वारा आरोपी संदीप सिंग पिता श्री जितेन्दर सिंग उम्र 42 वर्ष गणपति ट्रासपोर्ट निवासी हीरापुर, रायपुर को किराये पर दिया गया है। आरोपी संदीप सिंग फरार है। अतः गोदाम क्रमांक 12 को विधिवत सीलबंद किया गया है। प्रकरण में जॉच जारी है। उपायुक्त आबकारी, जिला रायपुर द्वारा विवेचना अधिकारी को जॉच में तेजी जाने हेतु निर्देशित किया गया है।