गरियाबंद : कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले में कोविड वैक्सीन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा है कि शासकीय विभागों को लक्षित टीकाकरण के अनुरूप वैक्सीन लगाया जाए। उन्होंने कह कि फ्रंट वर्कर, पुलिस, राजस्व, पंचायतीराज संस्थाओं से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। उन्हें वैक्सीन लगाकर आम लोगों के लिए संदेश देना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि विभाग प्रमुख इस संबंध में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से समन्वय कर वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करे। आज जिला स्तरीय टास्काफोर्स की बैठक में कलेक्टर द्वारा उक्त निर्देश दिये गये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रकांत वर्मा, डब्ल्यू एच ओ प्रतिनिधि डाॅ. नितिन पाटिल, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सीआरपीएफ, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधकारी डाॅ. एन.आर. नवरत्न ने बताया कि जिले में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। विभिन्न विभागों के लक्षित 6 हजार 596 लोगों को टीकाकरण किया जाना है। जिसमें से 4 हजार 403 लोगों को टीका लगाया गया है। जो कि टीकाकरण का 67 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि 82 स्थानों पर सेंसन लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। कुल फ्रंट लाईन हेल्थ वर्कर अंतर्गत 943 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानीन के 1371 एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1080 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने शेष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानीनों को टीका लगाने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक पहल करते हुए टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि एक तरफ कई देशों में वैक्सीन की कमी है, वहीं राज्य में वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है। शासन के मंशा के अनुरूप सभी फ्रंट लाईन वर्करों को टीका निःशुल्क लगाने की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं टीकाकरण का दूसरों के लिए मिशाल बने।
बैठक के दौरान जिला स्तरय समन्वय समिति की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें नशीली पदार्थो के अनाधिकृत व्यवसाय पर व्यापक और प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्य करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल स्टोर्स में पंजीकृत दवाईयों का ही विक्रय सुनिश्चित किया जाए। मेडिकल और अन्य स्थानों पर दवाई के नाम पर नशीली वस्तुओं का विक्रय पर रोक लगाया जाए। उन्होंने पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को ऐसे स्टोर्स का चिन्हांकन कर दबिश देने के निर्देश दिये है।