रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी के आदेषानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री कष्यप एवं नगर निगम अपर आयुक्त श्री सुनील चंद्रवंषी ने निगम मुख्यालय महात्मा गाॅधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में बैठक लेकर सभी जोन कमिष्नरों, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों, सहायक राजस्व अधिकारियों, अभियंताओं की बैठक नगर निवेषक श्री बी.आर. अग्रवाल की उपस्थिति में लेते हुए उन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेषानुसार एवं छ.ग.नगरीय प्रषासन एवं विकास संचालनालय एवं छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देषानुसार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण आयात, भंडारण, विवरण, बिक्री और उपयोग पर प्रभावषील पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित शासकीय दिषा निर्देषों की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री कष्यप एवं अपर आयुक्त श्री चंद्रवंषी ने अधिकारियों को जानकारी दी कि राजधानी रायपुर शहर नगर पालिक निगम के सभी 10 जोनों के समस्त 70 वार्डो में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध को पूरी तरह व्यवहारिक रूप से परिपालन करवाने यह जानकारी अधिकारियों एवं नागरिको को होना व्यवहारिक रूप से आवष्यक है कि 1 जुलाई से स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे कैड़ी स्टिक, आइसक्रीम की इंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टायरस आदि वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 27.08 2017 द्वारा पूर्व से ही प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरिनयुक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होडिंग्स, फोमबोर्ड आदि) तथा खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है यह प्रतिबंध यथावत प्रभावशील रहेगा।
बैठक में सभी जोन कमिष्नरों को निगम आयुक्त के आदेषानुसार निर्देषित किया गया है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र के तहत सभी उत्पादन कर्ता, संग्रहणकर्ता, रिटेलर्स, दुकानदार, ई-कामर्स कंपनी, फेरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों(माॅल्स/बाजार/शाॅपिंग सेन्टर/सिनेमा हाॅल / पर्यटन स्थल / विद्यालय / महाविद्यालय/ कार्यस्थल / अस्पताल एवं अन्य संस्थाओं ) में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्र सरकार की अधिसूचना में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग बंद किया जाये।
अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान / व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । जिसके तहत एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की जप्ती करने, पर्यावरण क्षतिपूर्ति राषि वसूलने एवं इकाई/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की कार्यवाही शामिल की जायेगी। आयुक्त के आदेषानुसार कार्यवाही की विधि सम्मत प्रभावी रूप से किये जाने हेतु जोन स्तर पर सहायक अभियंता नगर निवेष, सहायक राजस्व अधिकारी एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी के संयुक्त दल का गठन किया गया है। संयुक्त दल अपने जोन क्षेत्र के तहत निगम मुख्यालय से सामंजस्य स्थापित कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करते हुए जनजागरण अभियान चलायेगा एवं वैकल्पिक साधनों जैसे कपड़े का थैला, बर्तन इत्यादि का उपयोग करने जनजागृति लाने का कार्य शासन के निर्देष के अनुरूप पर्यावरण के हित में करेगा।
आयुक्त के आदेषानुसार जोन स्तर पर जोन कमिष्नर एवं कार्यपालन अभियंता के निर्देषन पर कार्यवाही कर दैनिक / साप्ताहिक पालन प्रतिवेदन निगम मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी के आदेषानुसार केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ शासन एवं छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एकल प्रयोग प्लास्टिक, (सिंगल यूज प्लास्टिक ) जैसे प्लेटे, कप, गिलास, कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे के विनिर्माण आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से प्रभावषील किये गये पूर्ण प्रतिबंध के संदर्भ में जनजागरूकता अभियान चलाने एवं वैकल्पिक साधनों जैसे कपडे का झोला एवं बर्तन इत्यादि के उपयोग हेतु जनजागृति के लिये जोन कार्यालयों से समन्वय हेतु निगम मुख्यालय के उपअभियंता श्री अतुल सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।