बिलासपुर, 2 अगस्त, 2022. स्वास्थ्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) बिलासपुर के संयुक्त दल द्वारा सोमवार को बुधवारी बाजार एवं रेलवे क्षेत्र में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान रेलवे क्षेत्र मे स्थित 9 दुकानों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम) 2003 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए।
3 चालान व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर एवं दुकान के मालिक द्वारा धारा 4 का चेतावनी चिन्ह का बोर्ड ना लगाने तथा दुकान पर धूम्रपान करने हेतु प्रोत्साहन करने वाली सामग्री जैसे की माचिस एस्ट्रे एवं लाइटर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने के लिए कुल 3,260 रुपए का जुर्माना भी किया गया। उपरोक्त कार्रवाई सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण डॉ. अनुपम नाहक तथा रेलवे इंस्पेक्टर आलोक चंद्रवंशी के नेतृत्व में किया गया।
इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बताया: “तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003) यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रवधानों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना निषेध है।
साथ ही साथ सार्वजनिक स्थान के मालिक व प्रबंधक द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित माप के धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाना भी अनिवार्य है। इसके उल्लंघन होने पर 200 रूपए तक का चालान किया जा सकता है। यह जानकारी होने के बावजूद भी सार्वजनिक स्थान के संचालक एवं प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का बोर्ड दुकान या संस्थान पर नहीं लगाया जा रहा है एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित की जाने वाली चीजें जैसे कि एस्ट्रे, लाइटर, माचिस आदि भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।
साथ ही ऐसे स्थान भी लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं जहां लोग बैठकर समूह में धूम्रपान कर सकें जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध और बनाए गए कानून का पालन कराए जाने के लिए दल विशेष गठित दल द्वारा औचक निरीक्षण और चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उपरोक्त कार्रवाई भी की गई।“ उन्होंने आगे बताया “जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु विशेष प्रवर्तन दल का गठन भी किया गया है जिनके द्वारा संपूर्ण जिले में कोटपा अधिनियम के तहत होने वाले उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी। चालानी कार्यवाही के साथ-साथ लोगों को कोटपा अधिनियम 2003 से संबंधित धाराओं की जानकारी भी प्रदान की गई। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) से सहायक उप निरीक्षक ए. एल. साहू , हेड कॉन्स्टेबल वीपी शुक्ला तथा कॉन्स्टेबल राजीव कुमार एवं तकनीकी सहयोगी संस्था द यूनियन के संभागीय समन्वय संजय नामदेव ने कार्यवाही करने में सहयोग प्रदान किया।
दुकानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य- सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, पान ठेले, चाय दुकान, होटल ,रेस्टोरेंट्स, स्कूल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी ,सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड ,रिक्शा स्टैंड आदि जैसे प्रमुख स्थानो पर धूम्रपान नहीं करने का निर्देश है। साथ ही साथ कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003) यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रवधानों के तहत इन सार्वजनिक स्थानों संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है।