राज्य सूचना आयोग आयोग में 5143 अपील/शिकायत प्रकरणों का निराकरण


रायपुर, 24 अगस्त 2022/छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग आयोग को जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 की स्थिति में कुल 4893 अपील/शिकायत का आवेदन प्राप्त हुआ, जिनमें से 5143 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन निराकृत अपील/शिकायत के प्रकरणों में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम. के. राउत ने 1369 अपील/शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया। इसी प्रकार राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ने 1544 अपील/शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया। राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने 1413 प्रकरणों और राज्य सूचना आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल ने 883 अपील/शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया।
सूचना व्यक्ति के ज्ञान का स्त्रोत है। वह विकास की आधारभूत ‘शक्ति है । सूचना व्यक्ति के जीने और संघर्ष करने की सामर्थ को बढ़ाती है, जो सूचना दे रहा है उसमें सहयोग पारदर्शिता और संयम को विकसित करती है। केन्द्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त पंचायतीराज सरथाएँ, स्थानीय शासन तथा गैर-सरकारी संगठन जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी अनुदान प्राप्त होता है को, इस कानून में शामिल किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग आयोग को जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक 2324 द्वितीय अपील के प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें 3801 प्रकरणों का निराकरण किया गया। निराकृत द्वितीय अपील के प्रकरणों में मुख्य सूचना आयुक्त श्री राउत ने 994 प्रकरण, राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल के द्वारा 1124 द्वितीय अपील के प्रकरण निराकरण किये गये शामिल हैं। इसी प्रकार राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने 473 प्रकरणों और राज्य सूचना आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल ने 504 द्वितीय अपील के प्रकरणों का निराकरण किया।
जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक 1470 शिकायत के प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें 1342 शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिनमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री राउत ने 375 शिकायत प्रकरणों का, राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल के द्वारा 509 शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया गया, शामिल है। इसी प्रकार राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी के द्वारा218 शिकायत प्रकरणों और राज्य सूचना आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल के द्वारा 240 शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया गया,शामिल है।
राज्य सूचना आयोग में प्रशासनिक एवं कार्यसुविधा की दृष्टि से सूचना आयुक्तों के मध्य आयोग के कार्यो का विभाजन किया गया हैं। वर्तमान में आयोग में चार वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा है, जिसका उपयोग राज्य के सुदुर क्षेत्रों के जिलें के आवेदकों, शिकायतकर्ताओं से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई के लिए निरन्तर की जा रही है। मुख्य सूचना आयुक्त श्री राउत ने बताया कि आयोग द्वारा अपील प्रकरणों में सुनवाई के समय जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को नोटिस देकर निर्धारित तिथि को अभिलेखों के साथ बुलाया जाता है तथा दोनों पक्षों को अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई कर समयबद्ध निराकरण किया जाता है।
अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रकरण से संबंधित तर्क, जवाब लिखित रूप से आयोग को ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेजने निर्देशित किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम. के. राउत ने बताया कि कोविड-19 के तहत कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है।

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