रायपुर, 9 मार्च 2023, राज्य में तंबाकू उपयोग विशेषकर गैर धूम्रपान या चबाने वाला तंबाकू का उपयोग अत्यधिक किया जाता है, जो कि चिंता का विषय है। इसके प्रति लोगों में जन चेतना जागृत करने और गैर घूम्रपान या चबाने वाले तंबाकू का उपयोग नहीं करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में 17 मार्च को ‘तंबाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीम सिंह ने इस संबंध में प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ( सीएमएचओ) को 17 मार्च को विशेष दिवस मनाकर तंबाकू उत्पादों के प्रति जन-जागरूता लाने के लिए निर्देशित किया है
जारी निर्देश में स्वास्थ्य संचालक श्री सिंह ने कहा है कि “वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 15 वर्ष से अघिक उम्र के 39.1 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पाद का उपयोग करते है। इनमें से 36 प्रतिशत लोग चबाने वाले उत्पादों का उपयोग करते हैं। साथ ही सर्वेक्षण में राज्य के 8 प्रतिशत 13 से 15 वर्ष के स्कूली बच्चों द्वारा तंबाकू का उपयोग किया जाना भी उल्लेखित है। यानि तंबाकू प्रारंभ करने की औसतन आयु 7.3 वर्ष है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में तंबाकू उपयोग विशेषकर गैर धूम्रपान या चबाने वाला तंबाकू अत्याधिक उपयोग किया जाता है, जो कि चिंतनीय है।
इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाना अति आवश्यक है।“ साथ ही उन्होंने तंबाकू उप्तादों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन भी बेहतर ढंग से किए जाने को आवश्यक बताते हुए 17 मार्च को विविध कार्यक्रमों के माध्यम से उपरोक्त दिवस को मनाने को कहा है। समस्त जिलों को भी आय़ोजित गतिविधियों को राज्य द्वारा तैयार शीट में 20 मार्च तक प्रेषित करने को कहा है। वहीं इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. कमलेश जैन एवं राज्य सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, नेहा साहू से संपर्क करने को कहा गया है।
विविध कार्यक्रम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश- जारी आदेश में उपरोक्त दिवस पर विविध आयोजन करने को कहा गया है। जिसमें जिला स्तर पर स्कूल एवं कॉलेजों में तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए तंबाकू निषेध जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इस दौरान स्कूल स्तर पर स्लोगन , नाट्य , वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित किया जाएगा। इसके अलावा समस्त शासकीय कार्यालयों में तंबाकू उत्पाद को प्रतिबंधित करते हुए कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत सूचना पटल धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके अलावा जिले में गठित प्रवर्तन दल द्वारा विशेष चालानी कार्यवाही किए जाने, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस एवं शिशु संरक्षण माह के दौरान उपस्थित हितग्राही ( गर्भवती व धात्री माताओं) से तंबाकू के दुष्प्रभाव के विषय में समूह चर्चा किए जाने, जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में तंबाकू नशा मुक्ति केन्द्र में ईलाज करवाने वालों में से जिनका तंबाकू सेवन छूट गया है उन्हें सम्मानित किए जाने, टोबैको मॉनिटरिंग ऐप में सर्वाधिक चालानी कार्यवाही एवं तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान की अद्धतन जानकारी देने वाले विकासखंड को पुरस्कृत किए जाने तथा आयोजन में आरबीएसके दल सहित अन्य राष्ट्रीय कार्यकम के मानव संसाधनों का उपयोग करने को कहा गया है। साथ ही इस आयोजन में राज्य के तीन बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।