100 मीटर की परिधि में ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंध


बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग, बच्चों को नहीं होनी चाहिए परेशानी

कोरिया 26 नवम्बर 2023/कोरिया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री विनय कुमार लंगेह ने कोलाहल अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत समस्त शासकीय, अशासकीय अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय व समस्त शासकीय कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में आने वाले उक्त सभी संस्थाओं के पास किसी भी तरह की ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जाएगा।
आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को कड़ाई से पालन कराते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बता दें शैक्षणिक गतिविधियां, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कोरिया की सीमा के अंतर्गत उल्लेखित क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (Silence Zone) घोषित किया गया है। उक्त आदेश को तत्काल प्रभावशील से लागू किया गया है।
जिस तरह से वाहनों, डीजे, स्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक की तेजी हुई है, उससे मनुष्य के साथ जीव-जंतु में इन तरंगों से प्रभावित हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत कड़ाई की जरूरत है। ऐसे में यह आदेश निश्चय ही कारगर साबित होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *