नई दिल्ली 3 मई ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया को कोर्ट में चल रही सुनवाई की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोका जा सकता और उन्हें कोर्ट में जो भी होता है उसकी ‘पूरी रिपोर्टिंग’ ज़रूर करनी चाहिए.
ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग की एक शिकायत पर की जा रही सुनवाई के दौरान कही.
दरअसल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि मद्रास हाईकोर्ट ने ‘बिना किसी सबूत के उसकी आलोचना की’ और मीडिया को ओरल ऑब्ज़र्वेशन (मौखिक टिप्पणी) की रिपोर्टिंग से रोका जाना चाहिए.
इस मांग को ख़ारिज करते हुए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयोग से कहा, ”मीडिया को हमारे फ़ैसले, हमारे सवाल-जवाब और संवाद सब कुछ रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये सार्वजनिक हित में होते हैं. मीडिया हमारी टिप्पणियों को रिपोर्ट ना करे ये हो ही नहीं सकता.”
बीते सप्ताह चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट की एक टिप्पणी के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था.
26 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि ‘चुनाव आयोग पर हत्या की धाराएं लगनी चाहिए’ .
कोर्ट ने ये टिप्पणी देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चुनाव आयोग के विधानसभा चुनाव कराने के फ़ैसले पर कहा था.
साथ ही देश में कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान का बड़ा ज़िम्मेदार चुनाव आयोग के अधिकारियों के ठहराया था.
हालांकि ये एक मौखिक टिप्पणी थी जिसे फ़ैसले में जगह नहीं दी गई थी.