किसी भी प्रकार के लोभ, प्रलोभन, भय, अशिक्षा या अज्ञानता के आधार पर धर्मांतरण करना अब संभव नहीं होगा

आज के इस ऐतिहासिक दिन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ के पास होने से उन लोगों पर रोक लगेगी, जो लोगों की अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता का लाभ उठाकर लोभ-प्रलोभ देकर धर्मांतरण कराते थे।

इस विधेयक के तहत धर्मांतरण कराने वाले तथा धर्मांतरित होने वाले, दोनों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा और इसकी जानकारी जिला की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी एक माह के भीतर पूरे मामले की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं इसमें लोभ, प्रलोभन, भय या किसी प्रकार का दबाव तो शामिल नहीं है। जांच पूर्ण होने के बाद ही, यदि सब कुछ नियमानुसार पाया जाता है, तो अनुमति प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार बिना अनुमति या किसी भी प्रकार के लोभ, प्रलोभन, भय, अशिक्षा या अज्ञानता के आधार पर धर्मांतरण करना अब संभव नहीं होगा।

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

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