छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला: महिलाओं के नाम जमीन रजिस्ट्री पर अब मिलेगी 50% की भारी छूट

रायपुर, 06 मई 2026
छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। राज्य में अब महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति (जमीन, मकान या प्लॉट) की रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क (पंजीयन शुल्क) में 50 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद शासन ने आज राजपत्र (Gazette) में इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

संपत्ति की ‘मालकिन’ बनेंगी महिलाएं

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से संपत्ति का स्वामी बनाना है। अब तक घरों में संपत्ति मुख्य रूप से पुरुषों के नाम पर खरीदी जाती रही है, लेकिन शुल्क में इस भारी कटौती के बाद परिवारों को महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी अधिक सुरक्षित होंगी।

मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा, “जब एक महिला के पास अपनी संपत्ति का मालिकाना हक होता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह छूट केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त जरिया है।”

तत्काल प्रभाव से लागू हुए नियम

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, यह नियम तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू माना जाएगा। इसके तहत:

  • यदि कोई अचल संपत्ति किसी महिला के नाम पर हस्तांतरित या खरीदी जाती है, तो निर्धारित पंजीयन शुल्क का केवल आधा हिस्सा ही चुकाना होगा।
  • यह प्रावधान सभी प्रकार की अचल संपत्तियों के दस्तावेजों के निष्पादन पर प्रभावी होगा।

बढ़ेगी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा

जानकारों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से राज्य में रजिस्ट्री के मामलों में तेजी आएगी और मध्यम व निम्न आय वर्ग के परिवारों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी। महिलाओं के नाम पर संपत्ति दर्ज होने से भविष्य में उन्हें बैंक लोन मिलने और व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने में भी आसानी होगी।

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