🛑 परिवहन विभाग सख्त: बिना परमिट और टैक्स बकाया वाली बसों पर गिरेगी गाज, अफसरों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक

रायपुर 17 जून । परिवहन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक: RTO/DTO के मुख्यालय छोड़ने पर रोक, बकाया टैक्स न देने वाले और परमिट का उल्लंघन करने वाले बसों पर होगी सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुधारने और राजस्व वसूली को तेज करने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं। परिवहन विभाग के सचिव और आयुक्त श्री एस प्रकाश ने एक संयुक्त समीक्षा बैठक में सभी क्षेत्रीय (RTO) और जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर, बस संचालक संघ और वाहन डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

बैठक में लिए गए मुख्य फैसले और निर्देश इस प्रकार हैं:

📍 अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने पर लगी रोक

सभी RTO और DTO को तत्काल प्रभाव से अपने पदस्थापना मुख्यालय में ही रहकर काम करने का आदेश दिया गया है। कोई भी अधिकारी अब बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।

💰 बकाया टैक्स वसूली के लिए चलेगा बड़ा अभियान

जिलावार बकाया राजस्व की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने सभी अधिकारियों को वाहनों पर बकाया टैक्स वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। इसके लिए जांच चौकियों और फ्लाइंग स्क्वॉड (उड़नदस्तों) को बकायादार वाहनों की एक सूची सौंपी जाएगी, ताकि सड़कों पर उनकी कड़ाई से जांच हो सके।

🚌 बसों की रोजाना मॉनिटरिंग और परमिट होंगे निरस्त

  • समय सारिणी का पालन: बस स्टैंडों पर बसों की रोज निगरानी होगी। अगर कोई बस ऑपरेटर समय सारिणी (टाइम टेबल) तोड़ेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
  • परमिट रद्द होंगे: जो संचालक परमिट लेने के बाद भी बसें नहीं चला रहे हैं, उनके परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे। इससे नए आवेदकों को काम करने का मौका मिलेगा।
  • खड़ी बसों की जांच: बिना उपयोग के खाली खड़ी रहने वाली निजी बसों की भी जांच की जाएगी।

🛠️ अवैध फिटनेस और लग्जरी बसों पर कसेगा शिकंजा

दुर्ग के ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर द्वारा अवैध रूप से फिटनेस सर्टिफिकेट देने का मामला सामने आया है। इस पर सचिव ने सेंटर, वाहन मालिकों और वेंडरों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, लग्जरी बसों में ज्वलनशील पदार्थ, अवैध सामान या ओवरलोडिंग पाए जाने पर सामान जब्त किया जाएगा और सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी।

🪪 ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव

अब ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट केवल RTO या किसी अधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में परिवहन कार्यालय (RTO ऑफिस) के भीतर ही लिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

🚨 सड़क हादसों के पीड़ितों को तुरंत मदद

सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों की मदद के लिए ‘प्रधानमंत्री राहत योजना’ को जमीनी स्तर पर मजबूती से लागू किया जाएगा। दुर्घटना होने पर RTO/DTO खुद हादसे वाली जगह की जांच करेंगे। आम लोगों को जागरूक करने के लिए इस योजना का प्रचार-प्रसार अस्पतालों और थानों में किया जाएगा।

🚗 नया वाहन पंजीयन और ई-चालान प्रक्रिया हुई आसान

  • सरल प्रक्रिया: नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) और पुरानी कारों (यूज्ड कार) के नाम ट्रांसफर (नामांतरण) की प्रक्रिया को अब और आसान बनाया जाएगा। डीलर्स के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट और सर्विस सेंटर के नियमों को मानना जरूरी होगा।
  • ई-चालान काउंटर: ANPR कैमरों के जरिए कटने वाले ई-चालानों के भुगतान के लिए अब परिवहन कार्यालय में एक अलग काउंटर बनाया जाएगा। अगर किसी का गलत चालान कट गया है, तो आपत्ति दर्ज कराने पर तुरंत जांच करके उसे निरस्त (कैंसिल) कर दिया जाएगा।

परिवहन आयुक्त ने सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करने और 15 दिनों के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।

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