कलेक्टर ने एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जारी किए निर्देष
कोरिया! जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 20 अगस्त से ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी इस संबंध में जिले के कलेक्टर श्री ष्याम धावड़े ने निर्देष जारी कर दिए हैं। जल जीवन मिषन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयांे पर ग्राम सभा के अनुमोदन व ग्रामीण विकास के कार्यों को गति देने संबंधी कई विषयों पर आवष्यक अनुमोदन की कार्यवाही की जाएगी। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और जनपद पंचायतों के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में आवष्यक तैयारियों के संबंध में विस्तृत दिषा-निर्देष गत दिवस जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध मंे विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के तहत् प्रत्येक दो मास में कम से कम एक ग्राम सभा का सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। इस तारतम्य में कलेक्टर कोरिया श्री ष्याम धावड़े के निर्देषानुसार जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं आश्रित ग्रामों में दिनांक 20 अगस्त 2021 से ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। जारी निर्देषांे के अनुरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को सूचित करेंगे और सचिवों के माध्यम से इसकी सूचना ग्राम पंचायत के प्रत्येक संबंधित पंच को प्रदान की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की तिथि के संबंध में मुनादी कराकर ग्राम सभा के सदस्यों और सभी ग्रामीणों को भी सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त ग्राम सभाओं के आयोजन के प्रमुख बिंदुओं के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि इन ग्राम सभाओं में ग्राम सभा के पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन का वाचन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के बजट अनुमान प्रारूप पर चर्चा और अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान (हमर गांव-हमर योजना) के निर्माण के संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत में यदि निर्माण के संबंध में संषोधन की आवष्यकता हो तो संषोधन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम सभाओं में सिटिजन चार्टर के बारे में चर्चा करना, लाईन विभाग के मैदानी अमलो के साथ समन्वय, चार्टर को ग्राम सभा के समक्ष पढ़कर अनुमोदित कराया जाएगा। जल जीवन मिषन के तहत प्राप्त दिषा-निर्देषों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिये नज जल प्रदाय योजना, सोलर पंप आधारित जल प्रदाय योजना के संबंध में जानकारी ग्रामीणों को प्रदाय की जाएगी। क्षेत्रों में मानसून के समय उत्पन्न रोगों के निदान एवं निवारण पर जागरूकता फैलाने के साथ ही उससे निपटने के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं पर भी चर्चा किया जाना है। इसके अतिरिक्त इन ग्राम सभाओं में दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने एवं 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता रखने वाले व्यक्तियों का विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र बनाये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी।
जिला पंचायत सीइओ ने आगे बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा-वृद्धजनों, निराश्रित, निःशक्त, विधवा/परित्यक्ता एवं देखरेख की अपेक्षा रखने वाले, बच्चों के लिये संचालित की जा रही योजनाओं व अन्य गतिविधियों की जानकारी प्रत्येक ग्रामवासियों को प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के संबंध में सभी को अवगत कराया जाएगा। साथ ही इन सभाओं में वन अधिकार पटटा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा, राशन कार्ड, जाति निवास हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। विदित हो कि प्रक्रिया के तहत सभी ग्राम सभा के सभापति व सचिव के सहयोग के लिये संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रस्ताव के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा ग्राम प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। जिला पंचायत सीइओ ने सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के व्यवस्थित संचालन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही यह आयोजन कोविड-19 हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिषा निर्देषों का पालन कराते हुए ग्राम सभा सम्मेलन करने के निर्देश दिए हैं।