रायपुर, 11 फरवरी । सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग की उप सचिव श्रीमती अंकिता गर्ग को बिना सूचना कार्यालय में लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही इस नोटिस का जवाब 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि श्रीमती गर्ग का 5 अक्टूबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक 90 दिनों का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया था। इस अवकाश की अवधि 2 जनवरी 2022 को समाप्त होने के पश्चात भी वर्तमान दिनांक तक उनके द्वारा न कार्यालय में उपस्थिति दर्ज की गई न ही उनके द्वारा कोई सूचना प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार श्रीमती गर्ग कार्यालय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। जारी पत्र के अनुसार यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के अनुरूप न होकर कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है तथा कदाचरण का स्पष्ट द्योतक है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम-1966 के अधीन दण्डनीय है। शासन द्वारा 15 दिवस के भीतर पत्र का जवाब प्राप्त न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।