बलौदाबाजार – कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश पर जिले के खाद्य कारोबारियों को सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी विकासखंड मुख्यालयों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा खाद्य अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य कारोबारकर्ताओं को अनुज्ञप्ति व पंजीयन शुलभता हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कल 23 मार्च को साहू धर्मशाला भवन,कसडोल,24 मार्च को गोपाल किराना के बगल इंदिरा मार्केट मेन रोड,बिलाईगढ़ 25 मार्च को तनवानी च्वाईस सेंटर, भाटापारा,25 मार्च को गायत्री मंदिर परिसर, पलारी, 27 एवं 28 मार्च को सिंधी धर्मशाला पुराना नगर पालिका के पास,बलौदाबाजार एवं 29 मार्च को पूज्य सिंधी धर्मशाला,सिमगा,में आयोजित की जाएगी। कारोबारकर्ता को सूचित सुरक्षा एवं मानक प्रदान करने हेतु खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन लिए बिना किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार का संचालन खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) का उल्लंघन है, यह कृत्य अधिनियम की धारा 83 के तहत 6 मास तक कारावास और 1 लाख रूपये तक के जुर्माने से दंडनीय हैं।जिन खाद्य कारोबारकर्तायों ( निजी/शासकीय-होटल, ढाबा, अनाज/राशन दुकान, मिड डे मील,रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, केन्टीन, दुग्ध संग्रहण/विक्रय केंद्र, ठेला, खोमचा, वितरक,भंडारण कर्ता, थोक विक्रेता, विनिर्माता,) के पास वैध अनुज्ञप्ति/पंजीयन नहीं है। अतिशीघ्र खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीयन बनवाना सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबारकर्ता जिसका वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रूपये से कम है, को खाद्य पंजीयन करवाना अनिवार्य है। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज- मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, प्रति वर्ष 100 रूपए के दर से अधिकतम 5 वर्ष के लिए आवेदन कर सकते है। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रूपये से अधिक है उनको खाद्य अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है इसके लिए आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, यदि भागीदार फर्म हो तो भागीदारी अनुबंध, फर्म का किरायानामा, बिजली बिल, एफ.एस.एम.एस घोषणा, के साथ प्रतिवर्ष 2 हजार रूपये की दर से अधिकतम 5 वर्ष के लिए आवेदन कर सकते है। खाद्य कारोबारकर्ता उपरोक्त दस्तावेज व फीस के साथ शिविर स्थल पर पहुचकर आवेदन कर सकते है।