अवैध रूप से बिक्री हेतु शराब परिवहन करते दो मुख्य सप्लायर को किया गया गिरफ्तार
आरोपियों के कब्जे से लगभग 05 पेटी शराब के साथ घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल वाहन एवं पूर्व के बिक्री नगदी रकम 8850 को किया गया जप्त
अर्जुनी भाटापारा ग्रामीण थाना के अंतर्गत शराब की कोचियागिरी जमकर कराया जा रहा है जिसमे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शराब से मुनाफाखोरी करने के उद्देश्य से अर्जुनी शराब दुकान से मिलीभगत कर अंचल के दूर दराज गांव में कोचिया गिरी कर शराब उपलब्ध कराया जा रहा है ,बता दे कि लंबे समय से शराब के ओवररेट को लेकर भी शराब दुकान सुर्खियों में रह है वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस महकमा मुस्तैदी में लगा हुआ है जिसके मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है इसी क्रम में आज दिनांक 27.05.2022 को मुखबिर की सूचना पर रेड कार्यवाही कर , आरोपी भूपेंद्र रजक पिता महेश रजक उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुनी व राकेश साहू सुखेंद्र साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुनी थाना भाटापारा ग्रामीण को सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर वाली मैं एक सफेद बोरी के अंदर 121 पव्वा देसी मसाला शराब एवं भूरे रंग के कपड़े वाली थैला में , 70 नग देसी प्लेन मदिरा एवं 50 नग अंग्रेजी गोवा व्हिस्की कूल 241 पौवा, 43.380 बल्क लीटर कीमती ₹26310 को अवैध रूप से परिवहन करते मिलने पर उक्त शराब , घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल एवं पूर्व बिक्री रकम ₹8850 को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 294/2022 धारा 34-2 आबकारी एक्ट कायम कर विधिवत गिरफ्तार किया गया ।