बैकुण्ठपुर दिनांक 6/10/23 – राज्य शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को कई सहूलियतें देने संबंधी आदेश गत दिवस जारी किया है। इससे ग्राम पंचायत सचिवों को कई सुविधाएं एक साथ प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों के स्वीकृत वेतनमान में वृद्वि के साथ ही कई अन्य उपादान दिए जाने का प्रावधान जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार अब 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों को 3500 से 10000 वेतनमान पर 1100 ग्रेड पे और 4 हजार रूपए का अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाएगा। वहीं 15 वर्ष से अधिक अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों को 5200 से 20200 वेतनमान पर 2400 तथा 3000 रूपए विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार 25 दिवस का अर्जित अवकाश तथा 12 दिन का आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने की पात्रता होगी। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि राज्य शासन द्वारा गत दिवस जारी आदेश के अनुसार अब महिला ग्राम पंचायत सचिवों को 180 दिवस मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी वहीं पितृत्व अवकाष भी 15 दिवस भी स्वीकृत किया जा सकेगा। परंतु पंचायत सचिवों के किसी भी तरह के अवकाश का नगदीकरण लाभ नहीं दिया जाएगा। उक्त आदेश के अनुसार पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत ग्राम पंचायत सचिवों को अर्हतादायी पूर्ण छमाही अवधि के लिए उनकी अंतिम उपलब्धियांे के एक चौथाई के बराबर का साढ़े सोलह गुना के मान से उपादान राशि प्रदान की जाएगी। जबकि यह अधिकतम सीमा 10 लाख से अनधिक होगी।
जिला पंचायत सीइओ ने आगे बताया कि ग्राम पंचायत सचिव जो कि कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा कर चुके है उनके आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके परिजन को अधिकतम 10 गुना के अनुसार उपादान देय होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव को अब चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते की पात्रता भी प्रदान की जाएगी जो राज्य शासन के नियमानुसार अधिकतम पांच लाख रूपए तक होगी। उन्होने बताया कि यह आदेश गत 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावशील किया गया है। जारी आदेश के नियमानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव को आगामी एक जुलाई से तीन प्रतिशत की दर से वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किया जाना है। आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते का भी नियत लाभ प्रदान किया जाएगा। जिला पंचायत सीइओ ने उक्त आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही के लिए उप संचालक पंचायत एवं सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा- निर्देश जारी कर दिए है।