कलेक्टर के निर्देश पर मिष्ठान प्रतिष्ठानों की जांच की गयी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत की जाएगी कार्यवाही


मनेंद्रगढ़/05 जनवरी 2024/ 
कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा के द्वारा 04 जनवरी 2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद गुप्ता को खाद्य प्रतिष्ठानों के सघन निरीक्षण के निर्देश दिये गये थे। जिसके परिपालन में खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न खाद्यान्न एवं अमानक, गुणवत्ताविहीन खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये गये। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के समस्त मिठाई दुकानों व अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत् एवं सघन निरीक्षण किया गया। मिलावट की आशंका के मद्देनजर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता व टीम द्वारा मेसर्स राहुल स्वीट्स, झगराखाण्ड़, पेड़ा भण्डार, मनेन्द्रगढ़, हजारी होटल, गांधी चौक, मनेन्द्रगढ़, हनुमान डेयरी, सिंह डेयरी, बावर्ची बिरयानी सेंटर का निरीक्षण किया गया। अवमानक एवं अपमिश्रण की शंका पर जया डेयरी, मनेन्द्रगढ़ से भैंस का दूध, पैराडाईज फूड पॉइंट, मनेन्द्रगढ़ से वेज बिरयानी व लकी एजेन्सी मनेन्द्रगढ़ से एल्पेनलिबे जूसी फिल्स टॉफी का विधिक नमूना जब्त कर परीक्षण, विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर से परीक्षण, विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *