दुर्ग 1 जून । कर्तव्य में लापरवाही पर जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रूपेश कुमार पाण्डेय निलंबित
राज्य शासन के कड़े रुख के बीच दुर्ग संभाग आयुक्त सत्य नारायण राठौर ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। इसके तहत जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री रूपेश कुमार पाण्डेय को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है। श्री पाण्डेय पर शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और कदाचार (मिसकंडक्ट) के आरोप हैं।
जीवन निर्वाह भत्ते की होगी पात्रता
जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, निलंबन की इस अवधि के दौरान श्री रूपेश कुमार पाण्डेय का मुख्यालय निर्धारित नियमों के अधीन रहेगा और उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ते की ही पात्रता होगी। यह आदेश आज 1 जून 2026 से ही प्रभावी हो गया है।
महेंद्र कुमार जांगड़े को मिला अतिरिक्त प्रभार
दुर्ग कलेक्टर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए संभाग आयुक्त ने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी कर दिए हैं। जिला पंचायत दुर्ग में पदस्थ प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी श्री महेंद्र कुमार जांगड़े को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
