जशपुर/रायपुर 24 जून : छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कड़े निर्देशों के बाद जशपुर जिले में खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित शंख नदी तट से करीब 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रेत जब्त की है। साथ ही दोषियों से ₹1,46,800 का भारी-भरकम अर्थदंड भी वसूला है।

शंख नदी तट पर खनिज विभाग की औचक दबिश
जिला सहायक खनिज अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग को पिछले कई दिनों से झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित ग्राम पोड़ी और शंख नदी के आस-पास बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन की शिकायतें मिल रही थीं।
शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए खनिज विभाग की टीम ने 11 जून 2026 को शंख नदी तट का औचक निरीक्षण किया। टीम को मौके पर लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली (करीब 600 घनमीटर) रेत का अवैध रूप से भंडारण मिला। यह रेत बिना किसी वैध परमिट के माफियाओं द्वारा डंप की गई थी, जिसे टीम ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया।

कानूनी शिकंजा और ₹1.46 लाख का जुर्माना
खनिज विभाग ने इस अवैध भंडारण के खिलाफ ‘खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957’ की धारा 21 के तहत सख्त मामला दर्ज किया। विभाग के चौतरफा दबाव के बाद, दोषियों पर निर्धारित की गई 1 लाख 46 हजार 800 रुपये की जुर्माना राशि को 16 जून 2026 को सरकारी खनिज मद में जमा करा लिया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अवैध खनन रोकने के लिए 2 नई वैध खदानों की सौगात
अवैध खनन को हमेशा के लिए रोकने और स्थानीय स्तर पर रेत की किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। विभाग ने झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दो बड़ी खदानों की घोषणा की है:
- ग्राम पोड़ी: 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की नई रेत खदान।
- ग्राम पुत्रीचौरा: 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की नई रेत खदान।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों वैध खदानों के संचालन के लिए निविदा (टेंडर) आमंत्रित की जा चुकी है। वर्तमान में खदान स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम चरणों (प्रगति) पर है। इन खदानों के शुरू होने से आम जनता और निर्माण कार्यों के लिए उचित दाम पर वैध रेत मिल सकेगी, जिससे अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से लगाम लगेगी।
