तीस दिवस के भीतर जानकारी नहीं देने पर तीन जनसूचना अधिकारी को पॉंच प्रकरणों पर एक लाख 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित
रायपुर, 20 सितम्बर / छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त श्री ए.के.अग्रवाल ने 02 और 03 अगस्त 2021 को तीन जनसूचना
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