CG-RERA का बड़ा हंटर: राज्य के 595 बिल्डर्स को एक साथ नोटिस, कॉमन एरिया न देने पर कड़ा रुख!

रायपुर 6 जून।

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CG-RERA) ने राज्य के 595 रियल एस्टेट प्रमोटर्स (बिल्डर्स) को एक साथ कड़ा रुख अपनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रमोटर्स पर यह बड़ी कार्रवाई आवंटियों (Allottees) को समय पर कॉमन एरिया (जैसे पार्क, क्लब हाउस, कॉरिडोर आदि) का हस्तांतरण न करने और नियमों में लापरवाही बरतने के कारण की गई है।

🚨 मुख्य कार्रवाई और कारण

  • लापरवाही पर एक्शन: रेरा अधिनियम के नियमों के मुताबिक, प्रोजेक्ट पूरा होने या तय समय के भीतर प्रमोटर को कॉमन एरिया की रजिस्ट्री/हस्तांतरण आवंटियों की कानूनी संस्था (सोसाइटी या एसोसिएशन) के पक्ष में करना अनिवार्य होता है।
  • 595 प्रमोटर्स डिफॉल्टर: जांच में पाया गया कि छत्तीसगढ़ के 595 प्रमोटर्स ने इस नियम का पालन नहीं किया, जिसके बाद उनके खिलाफ सामूहिक रूप से नोटिस जारी किया गया है।
  • जवाब देने का निर्देश: सभी दोषी प्रमोटर्स को तय समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

📑 क्या होता है कॉमन एरिया का नियम?

⁠CG-RERA के नियमों के अनुसार, जब किसी भी अपार्टमेंट, बिल्डिंग या प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आधे से अधिक खरीदार (Allottees) अपना पूरा भुगतान कर देते हैं या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, तो प्रमोटर को 3 महीने के भीतर कॉमन एरिया का अधिकार आवंटियों की सोसाइटी को सौंपना होता है। ऐसा न करने पर इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *