गंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग पर बड़ी कार्रवाई, आबकारी उप निरीक्षक सस्पेंड, सेल्समैन पर केस दर्ज

रायपुर 12 जून

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ की सरकारी शराब दुकान में तय कीमत से अधिक दाम पर शराब बेचने का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उन पर ड्यूटी में लापरवाही और कमजोर निगरानी का आरोप है।

नकली ग्राहक भेजकर पकड़ी चोरी

कार्यालय आबकारी आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने गंडई की कम्पोजिट मदिरा दुकान पर अचानक छापा मारा। टीम ने सच जानने के लिए एक छद्म (नकली) ग्राहक को दुकान पर भेजा। ग्राहक ने दुकान में तैनात विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर से तीन पाव देशी मदिरा प्लेन मांगी।

10 रुपये की हेराफेरी पड़ी भारी

सरकारी रेट के अनुसार इन तीन पाव शराब की कुल कीमत 240 रुपये थी। लेकिन सेल्समैन वेदप्रकाश ने ग्राहक से 250 रुपये वसूल लिए। टीम ने मौके पर ही इस गड़बड़ी को पकड़ लिया। ग्राहक से सीधे तौर पर 10 रुपये अधिक लिए जा रहे थे।

सेल्समैन पर आबकारी एक्ट के तहत केस

शासन के नियमों का उल्लंघन करने को विभाग ने बेहद गंभीर माना है। ज्यादा पैसे वसूलने वाले सेल्समैन वेदप्रकाश निर्मलकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

मुख्यालय किया गया अटैच

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को सस्पेंशन के दौरान आबकारी मुख्यालय नवा रायपुर में अटैच किया गया है। उन्हें नियम के मुताबिक जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। विभाग ने साफ किया है कि ऐसी गड़बड़ी आगे भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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