ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर बड़ी कार्रवाई, सेल्समैन पर केस और आबकारी उपनिरीक्षक सस्पेंड

रायपुर, 11 जून 2026। राजधानी रायपुर के फाफाडीह इलाके में स्थित विदेशी शराब दुकान में ग्राहकों से तय कीमत से अधिक पैसे वसूलने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्यादा दाम पर शराब बेचने वाले सेल्समैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं, काम में लापरवाही बरतने के आरोप में इलाके के आबकारी उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) को तुरंत नौकरी से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया गया है।

उड़नदस्ते की छापेमारी में खुला राज

यह पूरी कार्रवाई राज्य स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता दल (फ्लाइंग स्क्वाड) की अचानक हुई चेकिंग के दौरान हुई। उड़नदस्ता टीम जब फाफाडीह की विदेशी मदिरा दुकान पर जांच करने पहुंची, तो वहां धोखाधड़ी का खेल पकड़ा गया।

दुकान में काम करने वाले सेल्समैन अश्वन कुमार मेरिया को ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वह ‘ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की’ के दो पाव (क्वार्टर) बेच रहा था।

सिर्फ 20 रुपये की हेराफेरी पड़ी भारी

जांच में सामने आया कि इस व्हिस्की के एक पाव की सरकारी कीमत 240 रुपये है। इस हिसाब से दो पाव की कुल कीमत 480 रुपये होती है। लेकिन सेल्समैन अश्वन कुमार ग्राहकों से 480 रुपये के बदले 500 रुपये वसूल रहा था। ग्राहकों से केवल 20 रुपये अधिक वसूलने की यह चालाकी दुकान और जिम्मेदार अधिकारियों पर बहुत भारी पड़ गई।

आबकारी उपनिरीक्षक पर गिरी गाज

इस गड़बड़ी को ड्यूटी में लापरवाही और उदासीनता माना गया है। आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के आबकारी उपनिरीक्षक कौशल किशोर सोनी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत की गई है। सस्पेंशन के दौरान उनका मुख्यालय ‘कार्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर’ तय किया गया है।

इसके साथ ही, ज्यादा कीमत पर शराब बेचने वाले सेल्समैन अश्वन कुमार मेरिया के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से शराब दुकानों में हड़कंप मच गया है।

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