रायपुर 26 जून :
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों और आगंतुकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव आर. शंगीता (R. Shangeetha) द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत अब सभी बहुमंजिला आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली इमारतों में लिफ्ट (Elevator) के संचालन और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानकों का पालन जरूरी
सरकारी आदेश के मुताबिक, लिफ्ट सुरक्षा और संचालन से संबंधित ये विस्तृत दिशा-निर्देश राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC-2016) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लिफ्ट संचालन में लापरवाही को रोकना और तकनीकी खराबी के कारण होने वाले हादसों की संभावना को पूरी तरह से खत्म करना है।
इन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
शासन ने इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिनमें शामिल हैं:
- समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम (छत्तीसगढ़)
- समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (छत्तीसगढ़)
क्या हैं मुख्य निर्देश?
- कड़ा क्रियान्वयन: सभी संबंधित अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली इमारतों में लिफ्ट सुरक्षा प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे।
- अधिकारियों और एजेंसियों को सूचना: भवन प्रबंधन समितियों (RWA), लिफ्ट रखरखाव और अनुरक्षण (Maintenance) करने वाली एजेंसियों को इन नए नियमों की तुरंत जानकारी दी जाएगी।
- जागरूकता अभियान: आम जनता और सोसायटियों को लिफ्ट के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यकतानुसार विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे।
सरकार का यह कदम हाल के दिनों में लिफ्ट में होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों और दुर्घटनाओं को रोकने में बेहद मददगार साबित होगा।
