छत्तीसगढ़ में बहुमंजिला इमारतों के लिए कड़े ‘फायर सेफ्टी’ निर्देश जारी, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर, 26 जून 2026: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश की सभी बहुमंजिला इमारतों में आग से सुरक्षा (Fire Safety) सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा आदेश जारी किया है। मंत्रालय (महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर) द्वारा जारी इस पत्र के अनुसार, आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग (Mixed Use) वाली सभी ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों और वहां आने-जाने वाले आगंतुकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय मानकों के तहत तैयार की गई गाइडलाइन
नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये नए दिशानिर्देश राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC-2016), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के प्रासंगिक मानकों (IS 2189, IS 3844, IS 15105) और छत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 के कड़े प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

मुख्य उद्देश्य: सुरक्षित निकासी और शून्य दुर्घटनाएं
सरकार का मुख्य उद्देश्य बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके तहत:

  • आपातकालीन स्थिति में लोगों की सुरक्षित और त्वरित निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
  • आगजनी से होने वाले हादसों और जान-माल के नुकसान की संभावना को न्यूनतम (शून्य) स्तर पर लाना है।

अधिकारियों और हाउसिंग सोसायटियों को सख्त निर्देश
शासन ने राज्य के सभी नगर पालिक निगमों के आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी भवनों और परियोजनाओं में इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

इसके साथ ही, सभी संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों, भवन प्रबंधन समितियों (RWA), हाउसिंग सोसायटियों, कॉलोनाइजर्स और रख-रखाव (मेंटेनेंस) करने वाली एजेंसियों को इन दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

चलाया जाएगा जागरूकता अभियान और मॉकड्रिल
सिर्फ कागजों पर नियम बनाने के बजाय धरातल पर काम करने के लिए सरकार ने विशेष निर्देश दिए हैं। अब जरूरत के अनुसार विभिन्न सोसायटियों और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और नियमित अंतराल पर मॉकड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों और सोसायटियों पर आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई हो सकती है।

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